आदिलाबाद 23 जनवरी ( प्रतिनीधी )उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस महीने की 28 तारीख तक मुआवजा पूरा करने का निर्देश दिया था, जिनका 2020 खरीफ फसल का नुक़सान हुआ है। रैतु स्वराज्य वेदिका अध्यक्ष बोरान्ना ने एक बयान में कहा कि, उच्च न्यायालय ने सरकार को उन किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिनकी फसल 2020 के पिछले मानसून में इस महीने की 28 तारीख को समाप्त हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई थी और किसानों को 28 दिनों के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
पत्र के जवाब में केंद्र ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि तेलंगाना राज्य में लगभग 25 लाख एकड़ में 8633 करोड़ रुपये की फसल की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी फसल बर्बाद करने वाले किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अवसर पर सुदर्शन, बालाजी, लक्ष्मण, लछन्ना, अंकुश और अन्य उपस्थित थे। इंजीनियरिंग अधिकारी और अन्य शामिल थे।