आदिलाबाद 5 जुलाई ( प्रतिनीधी), बेला में विगत 1 जुलाई को सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न गांवों में जब्त बालू की नीलामी करने का निर्णय लिया, लेकिन एजेंसी क्षेत्र में पीसा अधिनियम के अनुसार वहां के रेत नीलामी में केवल आदिवासियों को ही मौका मिलने की मांग जेएसी ने की। एजेंसी क्षेत्र में संसाधनों (रेत) पर पीसा अधिनियम के तहत गैर-आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं है। अलावा अवैध बालू खनन से एक मासूम आदिवासी की जान चली गई है।आदिवासी युवक की मौत के लिए जिम्मेदार रेत माफिया पर तुरंत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर बेला एसआई का तत्काल निलंबन करने की मांग की जा रही है। आदिवासी युवक की मौत के जिम्मेदार बेला तहसीलदार व एसआई के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।जान गंवाने वाले आदिवासी युवक की पत्नी के साथ न्याय करने की मांग की गई है। अन्यथा न्याय मिलने तक भूख हड़ताल करेंने की चेतावनी आदिवासी छात्र कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नैतम बालू तथा अदे शंकर, सिडामकुमार,कोरेंगे जांगशॉ, अवतार, नैताम सीताराम,कोरेंगे लक्ष्मण,पूसाम राजेश्वर, शत्रुध्न,कोडपा अरुण आदि ने दी है।
बेला में बालू की नीलामी एजेंसी क्षेत्र के पीसा अधिनियम के अनुसार की जाएं