आदिलाबाद 16 जून ( प्रतिनीधी), जिला एसपी राजेश चंद्रा ने कहा कि, प्रदेश के डीजीपी डॉ एम महेंद्र रेड्डी के निर्देशानुसार अब से गुटखा बिक्री करनेवालाें पर धारा 328 आईपीसी के तहत हिरासत में लिया जाएगा और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुटखा व तंबाकू से लोगों को गंभीर बीमारी और जान गंवाते है।गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारें में बुधवार को स्थानीय कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयाेजन किया गया। इस अवसर पर जिला एसपी ने बताया कि राज्य के डीजीपी डॉ एमएस महेंद्र रेड्डी ने निर्देशानुसार कानूनी धाराओं में संशोधन कर आरोपी को नई धारा 328 आईपीसी के तहत न्यायालय में पेश कर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुटखा मामले में जेल जाने के बाद भी गुटखा का धंधा बार-बार जारी रखता है। उन्होंने कहा कि अकरम ट्रेडर्स का मालिक मोहम्मद अकरम शहर के दो प्रमुख गुटखा आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं। बताया गया है कि दोनों के खिलाफ जिले के कई थानों में 20 से 30 के बीच मामले दर्ज हैं, जिससे पता चलता है कि पहले गुटखा विक्रेता पकड़े जाने पर जमानत लेकर फिर ले वही काम करते है। गुटखा व्यवसाय करनेवाले बिना किसी डर के एक ही व्यवसाय करते हैं। इसलिए बहुत सख्त धारा लगाने के आदेश जारी किए गए है। सभी पुलिस काे औचक निरीक्षण के आदेश दिए गए है। जिले में गुटखा व्यापारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने के लिए सूचना प्रदान करने वालों को इनाम दिया जाएगा। उन का विवरण गोपनीय रखा जाएगा। अवसर पर डीएसपी एनएसवी वेंकटेश्वर राव, शहर सीआई एस रामकृष्ण, पोताराम श्रीनिवास, के.एस. पुरुषोत्तम चारी और अन्य ने भाग लिया।
गुटखा व तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ हाेंगी सख्त कार्रवाई - जिला एसपी राजेश चंद्रा