फॉक्सो अधिनियम के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए- कलेक्टर सिकता पटनायक

 आदिलाबाद:23 नवंबर,  जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने कहा कि, फॉक्सो अधिनियम के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। सोमवार को कलेक्टर ने स्थानीय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्टडी सर्कल में हॉस्टल के कल्याण अधिकारियों के लिए आयोजित  कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। अवसर पर  कलेक्टर ने कहा कि, फॉक्सो अधिनियम वर्ष 2012 में लागू हुआ और सभी को उस कानून के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के कल्याण अधिकारियों को फॉक्सो एक्ट का विवरण जानना चाहिए, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, सरकारी छात्रावासों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कानून के विवरण से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने बीसी ने कल्याण अधिकारियों को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी। 


उन्होंने कहा कि, हर कार्यालय में यौन उत्पीड़न समितियों की स्थापना की जानी चाहिए जहां कर्मचारी काम करते हैं।
 सखी सेंटर के प्रशासक यशोदा ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया है। उन्होंने समझाया कि जिन लोगों ने यौन उत्पीड़न किया, उकसाया, या अशोभनीय हमले किए, उन्हें कानून के तहत सात साल तक की जेल की सजा दी गई। उन्होंने कहा कि, फॉक्सो एक्ट को सभी को समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले के  कल्याण अधिकारी आशना ने कहा कि,  बीसी, कल्याण आयुक्त के निर्देशानुसार छात्रावासों के कल्याण अधिकारियों के लिए फॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बीसी स्टडी सर्कल के निदेशक प्रवीण, छात्रावास कल्याण अधिकारी, सखी सेंटर के कर्मचारी और अन्य लोग उपस्थित थे।