हैदराबाद, 17 अप्रैल -भोजन पैकेट व राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश मुरलीधर भागवत व साइबराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने भोजन के पैकेट व राशन का वितरण करने वाले स्वयंसेवी संगठनों से की। भोजन के पैकेट व राशन का वितरण करने वाले स्वयंसेवी संगठनों से वितरण से पहले स्थानीय पुलिस थाने, एसीपी व डीसीपी से अनुमति लेने तथा वितरण के दौरान जीएचएमसी के अधिकारियों को जानकारी देना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि, वितरण के दौरान अगर सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, एपिडेमिक डीजीसेस एक्ट की धारा 3 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के क्लॉज बी की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।